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Haryana News : हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू

 
Haryana News : हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू
Haryana Latest Update : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दोपहर 2 से सांय 5 बजे तक आयोजित की जा रही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ओपन विद्यालय की परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। READ ALSO :Honda की इस बाइक को धड़ल्ले से खरीद रहे लोग, कीमत भी काफी कम Dainik Haryana News,Haryana Live News(नई दिल्ली): जिलाधीश की और से जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में धारा 144 को लागू किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के एरिये में घातक हथियार को लेकर चलना पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आसपास भवनों के निकट परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर 500 मीटर की परिधि तक बंद रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। READ MORE :IND VS BAN Live:बांग्लादेश ने भारत के सामने रखा अच्छा लक्ष्य