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Haryana News : हरियाणा के पेंशनधारकों के लिए सरकार ने दिया ये आदेश

 
Haryana News : हरियाणा के पेंशनधारकों के लिए सरकार ने दिया ये आदेश
Haryana Sarkar : हरियाणा सरकार ने पेंशनधारकों के लिए आदेश जारी किए हैं। अगर आप भी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और हर महीने पेंशन की एक निश्चित राशि लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। Dainik Haryana News,Haryana Today Live News(नई दिल्ली): जो भी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और पेंशन लेते हैं उनको हर साल नवंबर के महीने में अपना बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है जिसके बिना पेंशन नहीं मिलती है। यह एक 12 अंकों का नंबर होता है। इसकी तारीख को 30 नवंबर तक तय किया गया है जिसके बाद आप जमा नहीं करा पाएंगे। इसलिए जो भी पेंशनर पेंशन ले रहा है उसे 30 नवंबर तक बैंक में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। READ ALSO:Gold Price Hike : सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी, चेक करें दीपावली पर कैसा रहेगा सोने का भाव इसके अलावा अपने पास के सीएएसी सेंटर में जाकर या अपने फोन के माध्यम से घर बैठे भी जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है। जानकारी मिल रही है कि खजाना कार्यालय हिसार में 7 हजार के करीब पेंशनर पेंशन ले रहे हैं। जिनका नाम अंग्रजी वर्णमाल a,b,c और d से शुरू होता है उनको 2,3,6, और 7 नवंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है। जिसका नाम ई, एफ, जी, एच, आई और जे से शुरू होता है उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र 8,9,10 और 14 नवंबर को जमा कराना है। इसी तहर जिसका नाम m, k, l, n, o, p, q और आर सु शुरू होता है उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र 15,16,17,20 और 21 जो जमा करना है। s, t, u, v, w, x, y, z से नाम शुरू होने वाले सभी पेंशनर 22, 23, 24, 28 व 29 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। अगर कोई भी पेंशनर 30 तारीख के बाद आता है तो वह अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करा सकेगा। इसलिए सभी पेंशनर से अनुरोध किया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही बैंक में जाएं और अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दें। READ MORE :Electricity Rate : दीपावली से पहले इस राज्य में सस्ती होगी बिजली, सिर्फ इतना आएगा बिल

इन कागजात के साथ जाएं बैंक :

सरकार ने जानकारी दी है कि बरवाला, हांसी, नारनौद, आदमपुर और उकलाना सें पेंशन ले रहे पेंशनर को कुछ कागजात को भी जमा कराना होगा जैसे, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पीपीओ कॉपी, मोबाइल नंबर आदि को जमा जरूर कराएं। पारिवारिक पेंशनर को अपने पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र भी दो होगा और पेंशन ले रहे आश्रित बच्चों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार आय प्रमाण पत्र भी देना होता है।