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Illegal Car Modifications: कार में कराई ये 5 मॉडिफिकेशन्स तो देना होगा इतना चालान

 
Illegal Car Modifications: कार में कराई ये 5 मॉडिफिकेशन्स तो देना होगा इतना चालान
Auto News : आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी कार और बाइक को मॉडिफाई करा लेते हैं। अपनी कार को अच्छा दिखाने के लिए लोग मॉडिफाई कराते हैं। लेकिन सरकार की और से अब लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है क्योंकि पांच ऐसी मॉडिफिकेशन्स हैं जो कानूनी तौर पर सही नहीं हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। Dainik Haryana News,Car Modifications Rules(नई दिल्ली): आपकी जानकारी के लिए बताते चलें मॉडिफिकेशन्स गैरकानूनी माना जाता है लेकिन फिर भी लोग अपने वाहनों को मॉडिफाई कराते हैं। अगर आप अपनी कार में पांच गैरकानूनी मॉडिफिकेशन्स कराते हैं तो आपको मोटा चालान देना पड़ सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपनी कार में कौन से बदलाव नहीं कराने हैं। READ ALSO :Asia Cup 2023:अब तक एशिया कप में रनों का पिछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

फैंसी नंबर प्लेट से कटेगा चालान :

बहुत से लोग अपनी कार और बाइक पर फैंसी नंबर प्लेट लगवाते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने वाहन पर वही नंबर लगवाए जो आरटीओ द्वारा दिया गया है। फैंसी नंबर से आपको चालान देना पड़ सकता है।

अतरंगी आवाज वाले हॉर्न :

तेज और अतरंगी आवाज वाले हॉर्न लगवाने से आपको चालान भरना पड़ सकता है। हॉर्न की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के सुनने की शक्ति पर असर पड़ता है और पक्षी बीमार होते हैं।

डार्क सन मूवी :

ब्लैक मूवी कार के शीशे पर नहीं लगवानी है ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है जिससे आपको चालान हो सकता है। आपकी कार की विंडशील्ड और रियर ग्लास की विजिबिलिटी 70 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। READ MORE :Haryana CET Group-D : भोपाल सिंह खदरी ने ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर किया बड़ा ऐलान

बुल बार :

आपने देखा होगा बहुत से लोग बंपर पर बुल बार को लगवा लेते हैं जो गैर कानूनी माने जाते हैं। इसलिए अगर आपको चालान से बचना है तो बेल बार को ना लगवाएं।

कार के कलर में बदलाव :

अगर आप अपनी कार का कलर बदलवाना चाहते हैं तो आपको आरटीओ से इसके लिए इजाजत लेनी होगी। उसके बिना आप अपनी कार का कलर चेंज नहीं करवा सकते हैं। बिना इजाजत के कोई भी कार का कलर बदलवाया जाता है तो उसे चालान देना पड़ेगा।