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Imran Khan : इमरान खान को सिफर केस में मिली जमानत, समर्थकों में खुशी की लहर

 
Imran Khan : इमरान खान को सिफर केस में मिली जमानत, समर्थकों में खुशी की लहर
Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जमानत पर बाहर निकालने का फैसला सुना दिया है यानी उनको जमानत मिल गई है। कोर्ट की तरफ से तीन सदस्यीय पीठ की बैठक में आदेश जारी किए हैं कि दोनों नेताओं को 10 10 लाख रूपये का बॉड जमा कराना होगा। जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे। Dainik Haryana News,Imran Khan Bail(नई दिल्ली): सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है, उन पर आरोप है कि इन गुप्त दस्तावेज को उन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक कहा था। पीटीआई काफी लंबे समय से यही मानती हैं कि इस कागजात को इमरान को पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की और से धमकी भी दी जा चुकी थी! READ ALSO :SDM Success Story: फुल टाइम नौकरी करने साथ 8 घंटे रोजाना तैयारी कर बनी SDM जानें सफलता की कहानी इंमरान खान व पूर्व विदेश मंत्री शाह महमद कुरेशी को 13 दिसंबर को मामले में दूसरी बार फिर से दोषी ठहराश गया और अदालत ने पिछले सप्ताह अदिशला जिला जेले में नए सिरे से शुनवाई को शुरू किया था। थी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके सहयोगी शाह महमूद कुरैशी को पहली बार 23 अक्टूबर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।

दोनों ने किया दोषी ना होने का अनुरोध :

बता दें, दोनों ने ही अपने दोषी ना होने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन चार गवाहों ने पहले ही अपने ब्याज को दर्ज करा दिया था। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल मुकदमें के लिए सरकार की अधिूचना को गलत करार देते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

क्या जमानत के बाद इमरान खान लड़ेंगे चुनाव?

अब बात ये है कि फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं और क्या इमरान खान इन चुनाव में भाग लेंगे या नहीं। इमरान के खिलाफ 70 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। सभी मामलों में उनके खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई अललग-अलग स्टेज में है। इसलिए अभी तक कहा नहीं गया है कि उनकी जेल से रिहाई होगी या नहीं, क्योंकि देखने के बाद तो लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगी। इमरान खान को विदेशी चंदा लेने के मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया था। ऐसे में उनके आगामी आम चुनाव लड़ने या अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। READ MORE :Haryana Dial 112: डायल 112 पर आई छोटी बच्ची की शिकायत, पुलिस को ये नहीं समझ आया की वो हंसे यां कारवाई करे

इमरान खान के वकील ने कही ये बात :

कोर्ट ने इमरान की याचिका पर उन्हीं के खिलाफ फैसला सुनाया था। लेकिन हाईकोर्ट अदालत के न्यायाधीश को निष्पक्ष सुनवाई सुनिशिचत करने का आदेश जारी भी किया गया था।पिछले महीने, पीटीआई ने मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिका में दलील दी गई कि यह सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट और अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जमानत को कभी भी सजा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर एफआईए और फेडरेशन को नोटिस जारी किया था और उन्हें इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया था।