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Income Tax : टैक्सपेयर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत

 
Income Tax : टैक्सपेयर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत
ITR : नए वित्त वर्ष के साथ ही इनकम टैक्स(Income Tax) के नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अगर आप नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम (Income Tax) को भरते हैं तो आपको 7 लाख तक की इनकम(Income Tax) का कोई टैक्स नहीं देना होगा। Dainik Haryana News :#Income Tax Filling (नई दिल्ली) : इनकम टैक्स भरने वालों के लिए सरकार ने राहत की खबर दी है। इस साल के बजट के दौरान टैक्स स्लैब(Income Tax) में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। बदलावों के बाद इनकम टैक्स भरने वालों को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। आइए खबर में जानते हैं क्या फायदे दे रही है सरकार।आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इनकम टैक्स से बच सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं।

इन नियमों में हुआ बदलाव(Changes to these rules) :

READ ALSO : Portable Fan : बिना बिजली के भी 15 घंटे तक चलता है ये पंखा नए वित्त वर्ष के साथ ही इनकम टैक्स(Income Tax) के नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अगर आप नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम (Income Tax) को भरते हैं तो आपको 7 लाख तक की इनकम(Income Tax) का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही आपको नए टैक्स रिजीम के साथ कई फायदे मिलेंगे। नए टैक्स रिजीम के तहत आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलेगा लाभ(benefit of standard deduction) :

READ MORE : Employes News : पेंशनर्स की हुई मौज, 23,300 रूपये बढ़ गई पेंशन! पहले की बात की जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन( standard deduction) का फायदा इनकम टैक्स भरने वालों को नहीं मिलता था। लेकिन इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण( Finance Minister Nirmala Sitharaman) का ऐलान है कि अब टैक्सपेयर्स को 50 हजार तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। नए टैक्स रिजीम( new tax regime) के तहत अगर आपकी साल की आय 7 लाख रूपये तक है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए इनकम टैक्स रिजीम(Income Tax Riseme) के तहत आयकर अधिनियम 87 ए के तहत मिलने वाली छूट को अब 12,500 से बढ़कार 25 हजार रूपये कर दिया गया है जिसे सुन टैक्स भरने वाले काफी खुश हो गए हैं। गैर सरकारी कर्मचारियों की लीव एनकैशमेंट को भी 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है। जिसके बाद इनकम टैक्स((Income Tax) ) भरने वालों को काफी लाभ मिलेगा।