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Income Tax : इनकम टैक्स को भरते समय क्यों देखना होता है फॉर्म 16?

 
Income Tax : इनकम टैक्स को भरते समय क्यों देखना होता है फॉर्म 16?
ITR Filling : पहले भाग में कर्मचारी की सैलरी से नियोक्ता द्वारा की गई टैक्स की महीने की कटौती और सरकार के पास में जमा की गई रकम के बारे में और कर्मचारी के सार्स पर टैक्स की कटौती का विवरण किया जाता है। Dainik Haryana News :#Income Tax Filling(ब्यूरो): जो भी लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को सालाना इनकम पर इनकम टैक्स विभाग को टैक्स देना होता है। ऐसे में जुलाई लास्ट तक आप इनकम टैक्स को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स को भरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिसके बिना हम टैक्स को फाइल नहीं कर पाते हैं। आइए खबर में जानते हैं इनकम टैक्स को भरते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।

फॉर्म 16 के बारे में जानें(Know about Form 16) :

दरअसल, नियोक्ता की तरफ से हर साल फॉर्म 16 को दिया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्यों दिया जाता है और किस समय में दिया जाता है। यह नियोक्ता की तरफ से जारी किया गया एक वार्षिक पत्र होता है जो कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टैक्स के बारे में आपको बताता है। इस पत्र को 15 जून से पहले पहले नियोक्ता की तरफ से जारी किया जाता है। जिसे दो भागों में बांटा जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं इसके दो भाग। READ ALSO : Viral News : कुएं हमेशा गोल ही क्यों बनाए जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह

पार्ट अ(Part A) :

पहले भाग में कर्मचारी की सैलरी से नियोक्ता द्वारा की गई टैक्स की महीने की कटौती और सरकार के पास में जमा की गई रकम के बारे में और कर्मचारी के सार्स पर टैक्स की कटौती का विवरण किया जाता है।

भाग दो(Part B) :

पार्ट बी में इनकम टैक्स फाइल( Income Tax Filling) करने के बारे में सब कुछ जानकारी होती है आप इसकी मदद से ही टैक्स को फाइल कर सकते हैं। इसमें किसी भी अन्य आय पर काटे गए टैक्स का विवरण होता है और भुगतान किए गए पैसे का भी ब्योरा इस पर दिया जाता है। अगर आप कोई भी नौकरी को बदल रहे हैं तो आपको हर साल नए फॉर्म को लेना होता है जो नियोक्ता आपको देता है। भाग दो में इस बात की जानकारी भी होती है कि टैक्स भरने वाले ने पुराने टैक्स रिजीम का चयन किया है या फिर नए टैक्स रिजीम का। READ MORE : Businessman Success Story: जिस उम्र मे ऐसो आरम करते हैं,26 साल के इस युवा ने खड़ी कर दी 600 करोड़ की कंपनी इसमें टैक्स रिबेट और दावे की कटौती का भी विवरण मांगा जाता है। इस फॉर्म में दूसरे भाग में में दिए गए सकल वेतन के आंकडे आसानी से लिया जा सकता है। इन सब बातों को करने के बाद टैक्स भरने वाले को अपने घर के किराए के बारे में जानकारी देनी होगी इससे आपको सेक्शन 10 के तहत छूट मिलता है। इसमें आप रो के नीचे ग्रॉस सैलरी को आसानी से देख सकते हैं। फॉर्म 16 में अधिनियम की धारा 16 के तहत मिलने वाली कटौतियों के बारे में भी आपको सारी जानकारी देता है। इसके बाद आपको पुराने टैक्स रिजीम( old tax regime) के तहत इनकम टैक्स के भरने के बारे में भी जानकारी देता है।