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Income Tax : टैक्स का नहीं देना होगा एक भी पैसा, यहां जमा कर दें आपनी इनकम

 
Income Tax : टैक्स का नहीं देना होगा एक भी पैसा, यहां जमा कर दें आपनी इनकम
ITR : जो भी किसान खेती करते हैं और उनको खेती ये आय प्राप्त होती है उस आय के लिए किसानों से सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। इनकम टैक्स एक्ट(Income Tax Act) 1961 के तहत सरकार ने इसका फैसला लिया था ताकि खेती को बढ़ावा दिया जा सके। Dainik Haryana News :#Income Tax Filling (नई दिल्ली) : जैसा की आप जानते हैं इनकम टैक्स फाइन करने के लिए सिर्फ एक ही महीने का समय बचा हुआ है। साल 2023 में नए इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब आपको 7 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी इनकम हैं जिनके लिए हमें टैक्स नहीं देना होता और इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 के तहत आपको छूट दी जाती है। सरकार आपसे आपकी इनकम के आधार पर टैक्स लेती है। इनकम टैक्स में आपके ब्याज से होने वाली बचत को भी शामिल किया गया है। अगर आप भी इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं तो हम आपको ऐसे ही कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे आपको टैक्स नहीं देना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।

कौन सी आय पर नहीं लगता टैक्स:

खेती से होने वाली कमाई(Farming income) :

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सयुक्त हिंदू परिवारों की आय पर नही लगता टैक्स(joint hindu families) :

जो भी आपको संपत्ति आपके आपके हिंदू परिवार से विरासत में मिली है उसके लिए भी आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। जो भी आपकी पूूर्वजों की संपत्ति से आपको आय मिलती है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। इनकम टैक्स एक्ट(Income Tax Act) सेक्शन 10 (2) में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी रकम आप सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं उसका ब्याज आपको 3 महीने बाद मिलता है। इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Act) 80 टीटीए(80TTA) के तहत इसमें छूट दी जाती है। लेकिन अगर आपको 10 हजार रूपये से ज्यादा सालाना इनकम मिलती है तो आपको टैक्स देना होगा। READ MORE : Haryana Weather : हरियाणा में अगले कई दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी

ग्रेच्युटी के पैसे में नहीं देना होता टैक्स(Gratuity) :

जब भी आपको किसी भी संस्था से रिटायर होने पर ग्रेच्युटी दी जाती है उस पर भी सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए इसका नियम थोड़ा अलग है। वीआरएस पर मिलने वाली रकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये इनकम टैक्स एक्ट(Income Tax Act) के नियम 2बीए(2BA) में लिखा हुआ है।

अवॉर्ड से मिलने वाली राशि पर नहीं लगता टैक्स(award money) :

अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप या फिर अवॉर्ड मिलता है तो उसकी राशि पर भी कोई टैक्स सरकार नहीं लेती है। इनकम टैक्स एक्ट 10 16 के तहत आपको इसका लाभ मिलता है।