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ITR Filling : सरकार ने लोगों की कर दी मौज, 10 लाख की कमाई पर भी नहीं लगेगा टैक्स!

 
ITR Filling : सरकार ने लोगों की कर दी मौज, 10 लाख की कमाई पर भी नहीं लगेगा टैक्स!
ITR : जो भी 2लाख 50 हजार रूपये से ज्यादा की कमाई करते हैं उनको टैक्स देना होता है। 31 जुलाई तक सभी को इनकम टैक्स भरना होगा। अगर आप बाद में भरते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है क्योंकि आपको 10 लाख रूपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए खबर में जानते हैं डिटेल। Dainik Haryana News,ITR Filling (ब्यूरो): टैक्स से बचने के लिए लोग सीए और एजेंट की सलाह लेते हैं और जो भी उनको हायर करते हैं उनकी कंसल्टिंग फीस देनी होती है। ऐसे में अगर आप इन सबकी फीस को बचाना चाहते हैं तो आज हम आपको इससे जुड़े नियमों को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप एजेंट और CA की फीस से बच सकते हैं। सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है कि अब से 10 लाख रूपये की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में। READ ALSO :Tata Launch New Electric SUV: टाटा करने जा रहा बाजार में धमाका, लांच करने जा रहा 450KM रेंज की इलेक्ट्रिक एसयूवी

इस तरीके से बचा सकते हैं टैक्स:

आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रूपये है तो आप इनकम टैक्स एक्ट(Income Tax Act) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको 50 हजार रूपये की छूट मिलेगी यानी अब आपकी इनकम 10 लाख रूपये बचती है। इसके बाद आप आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये तक का क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आप पीपीएफ(PPF), एलआईसी(LIC), ब्चचों की फीस, म्यूचूअल फंड, ईपीएफ(EPF) आदि में निवेश करने का क्लेम कर सकते हैं। इन सबके बाद आपका अमाउंट 8 लाख 50 हजार रूपये बनता है। नेशनल पेंशन सिस्टम(NPS) में 50 हजार रूपये का निवेश कर आप अपनी आय को 8 लाख रूपये तक कर सकते हैं। READ MORE :Haryana : बुजुर्गाें की पेंशन को लेकर सामने आया बड़ा बदलाव, हरियाणा सरकार ने दे दी ये सौगात जो 80CCD के तहत क्लेम होगा। अगर आप पैसा होम लोन के ब्याज के रूप में खर्च हुआ है तो आप अधिनियम की धारा 24बी के तहत 2 लाख रूपये का क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस(Health Insurance) के लिए 80डी के तहत आप 25 हजार रूपये का क्लेम कर सकते हैं। 50 हजार रूपये का अपने माता पिता के लिए अलग से कर सकते हैं। यानी ऐसे में आपके 75 हजार रूपये बचेंगे। 25 हजार रूपये किसी भी संस्था या ट्रेस्ट को डोनट करने के बाद 80जी के तहत आपको छूट मिलेगी। ऐसे में आपकी इनकम रहती है साल की 5 लाख रूपये। तो चलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना होता क्योंकि सरकार 2.50 लाख से लेकर 5 लाख की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लेती है।