Income Tax : इनकम टैक्स भरने वालों के लिए सरकार ने जारी किया बड़ा अपडेट
Nov 2, 2023, 10:03 IST
ITR Filling : हर साल इनकम टैक्स फाइल करना होता है। जिसे भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। अगर 31 जुलाई के बाद कोई इनकम टैक्स को भरता है तो उसे जुर्माना देना होता है। हाल ही में सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ। Dainik Haryana News,Income Tax Return(नई दिल्ली): लोगों की आय जितनी ज्यादा होती जाती है वो टैक्स के दायरे में आते जाते हैं। अपनी सालाना इनकम के हिसाब से लोगों को टैक्स देना होता है। आईटीआर(ITR) को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department) निर्धारण वर्ष असेसमेंट र्ईयर 2023-24 के लिए 31 अक्टूबर तक रिकॉर्ड 7.85 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर रिटर्न की कुल संख्या 7.85 करोड़ है जो अब तक सबसे ज्यादा है। साल 2022-23 की बात की जाए तो इनकम टैक्स की संख्या 7.78 करोड़ रूपये थी। यानी देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल इनकम टैक्स ज्यादा दाखिल हुई है। READ ALSO :Viral Video : बहू ने बीमारी ससुर के कमरे में लगाई आग! देखें वायरल वीडियो उन करदाताओं जिनके पास कोई अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन नहीं है जिनके मामले में खातों का आडिट करना जरूरी था, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 अक्टूबर थी, प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि इस बार दाखिल हुआ आईटीआर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 2022 तक दाखिल 6.85 करोड़ आईटीआर की तुलना में 11.7 फीसदी ज्याा है और 7 नवंबर, 2022 ऐसे आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख थी।