ITR : इनकम टैक्स विभाग ने बढ़ा दी टैक्स फाइल करने की तारीख, सिर्फ ये लोग ही कर पाएंगे टैक्स फाइल
Sep 20, 2023, 10:57 IST
ITR Filling : जैसा की आप जानते हैं सरकार सालाना इनकम पर टैक्स लेती है। इनकम टैक्स फाइल करने का समय 31 जुलाई तक का होता है। इसके बाद अगर कोई टैक्स फाइल करना चाहता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन इस बार सरकार की और से टैक्स को फाइल करने की तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। आइए खबर में जानते हैं। Dainik Haryana News,Income Tax Filling(चंडीगढ़): इनकम टैक्स विभाग की और से टैक्सपेयर्स के लिए खुशी की खबर सामने आ रही है। लेकिन विभाग ने यह मौका सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया है जैसे, धर्मार्थ ट्रस्ट, पेशेवर निकायों और धार्मिक संस्थानों के लिए आयकर की तारीख को 30 नवंबर तक कर दिया गया है। कई और भी कंपनियां हैं जिनके लिए तारीख को बढ़ाया गया है। READ ALSO :Health Tips : योग करके करें अपनी आंखों की रोशनी तेज किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी,10बीबी में 2022 23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने साल 2023 24 के लिए फॉर्म आईटीआर 7 में आय रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 30 नवंबर तक कर दिया गया है। इनकम टैक्स 7 चुनावों, राजनीतिक दलों, धार्मिक स्थलों और पेशेवर निकाय द्वारा शामिल किया जाएगा। जब भी टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स को जमा करते हैं तो उनको कई तरह की परेशनियां आने लगती हैं। ऐसे में इन समस्याओं को ठीक करने के लिए विभाग ने ई फाइलिंग डेस्क का गठन किया है। मंत्रालय का कहना है कि इस साल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 प्रतिशत से बढ़कर 9.67 लाख करोड़ रूपये हो गया है। जो इससे पिछले साल की समान अवधि से 8.34 लाख करोड़ रूपये था। READ MORE :Indian Railway : इंडियन रेलवे ने बदल दिया से जरूरी नियम, यात्रियों को नहीं चला पता