ITR Filling : 31 जुलाई तक इनकम टैक्स ना भर सकने वालों के लिए वित्त मंत्री ने किया खुश! पहले कभी नहीं हुआ ऐसा
Aug 1, 2023, 09:50 IST
Income Tax Return : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जो कल समाप्त हो चुकी है। जो भी टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक किसी भी कारण से इनकम टैक्स दाखिल नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए वित्त मंत्रीं निर्मला सीतारमण( Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया है। आइए खबर में जानते हैं वित्त मंत्री का नया फैसल। Dainik Haryana News,Income Tax Update (नई दिल्ली): इस साल 31 जुलाई तक 6.50 करोड़ से भी ज्यादा आयकर भरा गया है। 31 जुलाई को भी 40 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स(Income) दिए गए हैं। 31 जुलाई ही टैक्स देने की अंतिम तारीख होती है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ टैक्सपेयर्स का कहना है कि तारीख को आगे किया जाएग। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने इसके लिए साफ मना कर दिया है। जो भी व्यक्ति अब टैक्स देगा वो जुर्माने के साथ ही देगा। READ ALSO :Haryana Govt. : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कुंवारों के अलावा इन लोगों को भी मिलेगी पेंशन कल की बात की जाए तो शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर 1.78 करोड़ ऐसे सफल लॉगइन थे जहां पर इनकम टैक्स भरा गया है। 6.50 करोड़ इनकम टैक्स भरा गया है जिसमें से 36.91 लाख इनकम टैक्स कल शाम यानी 31 जुलाई को ही भरे गए हैं। पहले की बात की जाए तो 5.83 करोड़ आईटीआर(ITR) को भरा जा चुका था। लोगों को टैक्स भरता देखकर विभाग को खुशी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने 31 जुलाई तक टैक्स नहीं दिया है उनके लिए सरकार ने क्या फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं। READ MORE :Eng vs Aus 5th Test 2023: इंग्लैंड ने आस्ट्रेलिया के जबड़े से छीन ली जीत