Modi Government New Scheme : मोदी सरकार गरीब लोगों को मदद देने व उन्हें आवास देने की हर संभव कोशिश कर रही है ताकि किसी को भी बेघर ना होना पड़े। ऐसे में अब मोदी सरकार गरीब लोगों के घर बनाने के लिए लाखों रूपये की सोगात लोगों को दे रही है। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से।
Dainik Haryana News,Modi Government Yojana(चंडीगढ़): आज हम आपको जिस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं दरअसल, वह गरीब श्रमिकों के लिए सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना के तहत सरकार श्रमिकों को उनका घर बनाने के लिए 1.50 लाख रूपये देती है ताकि वो अपने मकान में रह सकें और हर तरह की सुविधा उन्हें मिल सके।
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अगर आप भी श्रमिक हैं और मकान नहीं है तो आप श्रमिक सुलभ योजना के तहत आवेदन करके अपनी मदद कर सकते हैं। सरकार श्रमिक वर्ग के लिए ही इस योजना को लेकर आई है जिसके तहत लोगों की मदद की जा रही है और बेघर लोगों को घर दिए जा रहे हैं। अगर कोई श्रमिक 5 लाख रूपये अपने घर पर लगाते हैं तो उसे 25 प्रतिशत की छूट पर सरकार लोन देती है जिससे वो आसानी से अपना घर बना सकता है।
सिर्फ इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
1.श्रमिक आवास योजना का लाभ लेने के लिए मंडल में काम से कम 1 वर्ष तक श्रमिक के रूप से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है श्रमिक प्रदेश का स्थान निवासी होना चाहिए श्रमिक के पास खुद का आधार कार्ड इसके साथ जन आधार कार्ड होना चाहिए यदि स्वयं के भूखंड पर आवास बनता है तो भूखंड पर स्वयं का या पत्नी या अपना मालिकाना हक होना चाहिए। 2.श्रमिक जहां पर मकान बना रहा है वह भूखंड विवाद रहित संपत्ति विवाद रहित और बंधन रहित होना चाहिए श्रमिक सरकार के विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए परिवार की वार्षिक आय डायलॉग से अधिक नहीं होनी चाहिए।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन दस्तावेज:
श्रमिक के पंजीयन परिचय-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति , श्रमिक के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व IFSC कोड अंकित हो) की स्वप्रमाणित प्रति, श्रमिक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति ।,भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति । अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो) । विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति । पालनहार योजना में आने वाली महिला / परिवार प्रमाण पत्र । केवल दो पुत्रियाँ हों । श्रमिक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि / पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण / दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)। प्लाट / भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति ।
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योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से ऑफलाइन दोनों ही मोड से आवेदन कर सकते हैं और योजना में आवेदन के लिए जो भी कागजात मांगे गए हैं हमें उन्हें अटैच करना होगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड अन्य कागजात को जमा कराना होगा। इसके अलावा आप पास के सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।