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My Crop-My Details Portal : आज ही करा दें सुचना दर्ज, एक दिन बाद बंद हो जाएगा मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल

 
My Crop-My Details Portal : आज ही करा दें सुचना दर्ज, एक दिन बाद बंद हो जाएगा मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल
PM Yojana : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाने वाले किसानों के लिए 72 घंटे में नुकसान का दावा किया जाना अनिवार्य है। इसलिए किसान यथाशीघ्र अपनी फसलों को हुए नुकसान का विवरण ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाकर फसल नुकसान का मुआवजा ले सकते है।   Dainik Haryana News : Kisan News : दोस्तों जैसा की आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में बेमौसमी बारिश ने किसानों की गेहूं की फसल को खराब कर दिया है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हरियरणा सरकार की और से फैसला लिया गया है कि किसानों को प्रति एकड़ 12 हजार रूपये मुआवजा के दिए जाएं। अगर आपकी भी फसल खराब हुई है तो आप क्षतिपूर्ति पोर्टल( Compensation Portal) पर अपनी फसल की फोटो उतार कर भेज सकते हैं उसके बाद आपको अपने नुकसान के लिए उचित मुआवजा मिल जाएगा।   आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप केवल आज ही इसका ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं क्योंकि कल से पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आज ही अपने कामों को निपटा लें। करनाल उपायुक्त अनीश यादव ने कहा की हरियाणा सरकार की ओर से पारदर्शी प्रणाली से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए आकलन, सत्यापन और मुआवजे की व्यवस्था की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा बेमौसमी बरसात से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मेरी फसल -मेरा ब्यौरा पोर्टल को फिर से 3 अप्रैल तक खोल दिया गया है। READ ALSO : Haryana News: सड़क हादसे में धनौंदा निवासी लगभग 16 वर्षीय नाबालिग की मौत क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की सूचना दर्ज करने के लिए मेरी फसल -मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खुलने से प्रभावित किसान अपना पंजीकरण कर उपायुक्त ने किसानों का आह्वान किया कि वे मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल( My Crop-My Details Portal) पर 3 अप्रैल तक अपनी फसलों का पंजीकरण करवाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान को दर्ज करवाएं। सरकार की ओर से किसानों के हित में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोला गया है। READ MORE : Auto News : वाहन चालकों के लिए जरूरी सुचना, आज ये बदलने जा रहे ये जरूरी नियम, वरना लग सकता है 10 हजार का जुर्माना उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाने वाले किसानों के लिए 72 घंटे में नुकसान का दावा किया जाना अनिवार्य है। इसलिए किसान यथाशीघ्र अपनी फसलों को हुए नुकसान का विवरण ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाकर फसल नुकसान का मुआवजा ले सकते है। सरकार द्वारा गेंहू की फसल के लिए 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 15 हजार रुपये तथा 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान सरकार की और से फैसला लिया गया है कि किसानों को प्रति एकड़ 12 हजार रूपये मुआवजा के दिए जाएं।