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NCR के इन शहरों में कुत्ते पालने पर लगेगा डबल जुर्माना

 
NCR के इन शहरों में कुत्ते पालने पर लगेगा डबल जुर्माना
Penalty For Keeping Dogs : आज के समय में हर किसी को कुत्ते पालने का शौंक है। लेकिन क्या जानते हैं कि कुत्ते पालने पर भी कुछ इलाकों में जुर्माना लिया जाता है। तो चलिए आज हम आपको NCR के उन इलकों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आप कुत्ते नहीं पाल सकते हैं। आइए खबर में जानते हैं उनके बारे में। Dainik Haryana News,Penalty For Keeping Dogs (नई दिल्ली): पूरे देश में कुत्तों के काटने के हमले बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें देखते हुए सरकार ने कुत्तों को पालने के सख्त नियम बना दिए है। गाजियाबाद में कुत्तों को पालने वालों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। कुत्तों को काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्ट्रीट डाॅग को किसी तरह का कोई फूड घर के सामने नहीं डालना है। READ ALSO :Delhi Haunted Places: दिल्ली में इन जगहों को माना जाता है भूतिया, दिन में भी जाने से डरते हैं लोग जिन कुत्तों को पालतु बनाकर लाया गया है उनके रजिस्ट्रेशन की फीस को भी बढा दिया गया है। अगर कोई भी दूसरों के घर के सामने कुत्तों को खाना खिलाता हुआ मिला तो उसे 10 हजार रूपए जुर्माना देना होगा। गांव और शहरों की गलियों में रहने वाले कुत्तों ने कई बार आने- जाने वाले लोगों को काट लिया है जिसकी वजह से लोगों के बीच आपस में लड़ाई हो चुकी है। ऐसे में कुत्तों की रजिस्ट्रेशन फीस को 200 रूपये से बढ़ाकर 1 हजार रूपए कर दी है। नवीनीकरण फीस को 100 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया गया है। नियमों की बात की जाए तो कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबिज टीकाकरण करना जरूरी है। 200 वर्ग गज के घर में 2 और 400 वर्ग गज के घर में 4 कुत्तों को पालने का ही आदेश दिया गया है। अगर आपके पास 5 से ज्यादा कुत्ते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। READ MORE :Success Tips : नीतू मैम के सफलता टिप्स को करें आज ही फॉलो