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Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना के लिए नियम एवं शर्तें हुई तय, जानें डिटेल

 
Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना के लिए नियम एवं शर्तें हुई तय, जानें डिटेल
Old Pension : केंद्रीय कर्मचारी काफी दिनों से पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की और से राहत की खबर सामने आ रही है और पुरानी पेंशन योजना के लिए नियम एंव शर्ताें को लागू किया है। आइए जानते हैं कौन से नियमों को करना होगा फोलो। Dainik Haryana News,Employes News(नई दिल्ली): राज्यपाल ने आदेश देते हुुए संकल्प पत्र को जारी कर दिया है। जिन भी कर्मचारियों को एक दिसंबर 2004 से पहले भर्ती किया गया है लेकिन 2004 के बाद हुई है उनकी पुरानी पेंशन योजना को लेकर अनुमान्यता में संशोधन के संबंध में संकल्प पत्र को जारी किया है। पारिवारिक पेंशन कल्याणा विभाग भारत सरकार द्वारा 17 फरवरी के आलोक में वित विभाग के संकल्प 1 अगस्त 2022 के तहत पुरानी पेंशन योजना में उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिनको दिसंबर 2004 से पहले भर्ती किया गया है। READ ALSO :Viral Jokes: संता बंता के हिट फनी जोक्स उन लोगों को ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पारिवारिक पेंशन कल्याणा विभाग भारत सरकार द्वारा 3 मार्च 2023 आफिस मेमोरेंडम के तहत जिन कर्मचारियों को नई अशंदाई पेंशन योजना लागू करने के संबंध सूचना की तिथि के पहले भर्ती के आदेश जारी हुए हैं उनको भी एक बार विकल्प के तहत पुरानी पेंशन योजना के लिए एनपीएस खाते में जमा राशि वापसी का प्रवधान किया जाएगा। साल 2004 में जिसे अशंदाई पेंशन योजना( Ashanti Pension Scheme) को लागू किया गया था, पांच सितंबर 2022 को उसे बंद कर दिया गया।

जानें योजना के नियम एवं शर्तें(terms and conditions of the scheme) :

READ MORE :Suryaan: ठंड के बाद अब गर्मी सहने की बारी, चंद्रयान के बाद अब सुर्ययान की बारी जिन भी कर्मचारियों को 1 दिसंबर 2004 मे पूर्व निर्गत भर्ती विज्ञापन नियुक्त आदेश के आलोक में हुई है उनके लिए पुरानी पेंशन योजना अनुमन्य नहीं करते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि की वापसी का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन रखा गया था। शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी ही पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। जिसकी भी नियुक्ति एक दिसंबर 2004 के पहले निर्गत भर्ती विज्ञापन के नियुक्ति आदेश एक दिसंबर 2004 ये इसके बाद के हैं। पीआरएएन में जमा राशि की वापसी भविष्य निधि निदेशालय के आदेश पर चार फरवरी 2015 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।