Dainik Haryana News

Pension News : इस नंबर को नहीं कराया जमा तो नहीं मिलेगी पेंशन

 
Pension News : इस नंबर को नहीं कराया जमा तो नहीं मिलेगी पेंशन
PPO Number : अगर आप भी रिटायर हो चुके हैं और पेंशन लेते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। एक नंबर को जमा कराना है अगर नहीं कराया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं उस नंबर के बारे में। Dainik Haryana News,Life Certificate For Pension(ब्यूरो): जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको सरकार की और से एक निश्चित राशि हर महीने दी जाती है। ऐसे में अगर आप इसी तरह से हर महीने पेंशन पाना चाहते हैं तो हर साल एक नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। जिसने भी यह जमा नहीं कराया है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। READ ALSO :Maa Lakshmi : इन लोगों के घर में दिन के समय प्रवेश करती हैं मां लक्ष्मी पेंशनर्स के लिए पेंशन पेमेंट नंबर होना जरूरी होती है जिसके लिए पीपीओ नंबर देना जरूरी होता है वरना पेंशन नहीं दी जाती है। यह एक 12 डिजिट का नंबर होता है जो आपको पेंशन दिलाने में मदद करता है। इन 12 डिजिट में पहले 5 पीपीओ जारी करने वाले अथॉरिटी के कोड नंबर होता है, 6 और 7वां नंबर से बताता है कि पीपीओ कौन सी साल में जारी हुआ है, 8,9,10 और 11 पीपीओ के नंबर को दर्शाता है और 12वां नंबर डिजिट चेक को दर्शाता है।

इतने लाख रिटायर कर्मचारियों को दी जाती है पेंशन :

आपकी जानकारी के लिए बता दें, 69 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनको पेंशन दी जाती है। जब भी लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराया जाता है उसमें पेशनर का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सेल्फ डिक्लेयर्ड के साथ पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट आदि जानकारी देनी होती हैं। साथ में सेंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम भी देना जरूरी है।

इस तारीख के बाद जमा नहीं कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट(life certificate) :

अगर किसी भी पेशनर ने इस नंबर को नहीं जमा करवाया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लाइफ सर्टिफिकेट का मतलब होता है जीवन प्रमाण पत्र। जिसके पीपीओ नंबर के जरिये कोई भी पेंशनर अपनी पेंशन को ट्रेक कर सकता है। EPFO मेंबर सर्विस पोर्टल के जरिये पेंशनर द्वारा आवेदन के बाद पीपीओ नंबर(PPO No.) प्राप्त कर सकते हैं. READ MORE :CPCB Notice : किसानों के लिए बड़ी खबर, 45 चीनी मिलों को बंद करने के आदेश जारी

ऐसे पता करें PPO नंबर :

आपको सबसे पहले CPO की वेबसाइट www.cpao.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वहां पर पासवर्ड के जरिये सीपीएओ की और से पीपीओ कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावाEPF से जुड़े बैंक खाता नंबर का इस्तेमाल करके भी आप अपने पीएफ नंबर का को देख सकते हैं।