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PPF Scheme : नौकरी करने वाले PPF खाते में करते हैं पैसा जमा, तो ना दोहराएं ये गलती

 
PPF Scheme : नौकरी करने वाले PPF खाते में करते हैं पैसा जमा, तो ना दोहराएं ये गलती
PPF Account Update : सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीमों को चलाया है जिनमें हम अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। ऐसे में बहुत से नौकरी करने वालों का पैसा पीपीएफ(PPF) में जमा होता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। अंत तक बने रहें हमारे साथ। Dainik Haryana News,Investment Tips(ब्यूरो): पीपीएफ(PPF) एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम अपना पैसा जमा करके तगड़ा लाभ कमा सकते हैं। पीपीएफ में लंबे समय के लिए पैसा जमा होता है और कमाई भी अच्छी होती है। पीपीएफ(PPF) अकाउंट मे सरकार की तरफ से आपके पैसे को जोखिम से मुक्त रखा जाता है और नौकरी करने वाले लोग इसका अच्छा फायदा उठाते हैं। जोखिम ना होने के बाद भी निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। विशेष बातों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। READ ALSO :Sim Swap Scam: बचके रहना अब Miss Call से भी होने लगे खाते खाली पहला : पीपीएफ(PPF) स्कीम में निवेश करने वाले लोगों को हाल ही में 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ(PPF) में मिलने वाला ब्याज स्थिर नहीं होता है हर तीन महीने बाद समीक्षा होती है जिसके बाद यह बदला जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बदला जाएगा, वैसे भी हर सकता है। दूसरा : पीपीएफ(PPF) अकाउंट में आपको 500 रूपये से लेकर 1.5 लाख रूपये निवेश करने की सुविधा दी जाती है। अगर आप एक भी पैसा जमा नहीं करते हैं तो अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। इसलिए आपको कम से कम 500 रूपये जम कराने जरूरी होते हैं। अगर आपका खाता एक बार बंद हो जाता है तो आपको दोबारा उसे चालू कराने के लिए 500 रूपये और देने होते हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको 500 रूपये का नुकसान होगा। READ MORE :Karva Chauth Puja Time : अगर प्रेग्नेंट महिला रखना चाहती हैं करवा चौथ का व्रत, तो इन बातों का रखें ध्यान तीसरा : आपको पीपीएफ(PPF) में टैक्स बचाने का भी मौका दिया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत आपको 1.5 लाख रूपये की टैक्स में छूट भी मिलती है। चौथा : पीपीएफ(PPF) में निवेश करने की अवधि 15 साल की होती है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा सालों के लिए इसे बढ़ाना चाहते हैं तो पांच साल की अवधि बढ़ा सकते हैं।