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Rahul Gandhi: राहुल गांधी की मुश्किलों में इजाफा, सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चलेंज

 
Rahul Gandhi: राहुल गांधी की मुश्किलों में इजाफा, सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चलेंज
Breaking News: राहुल गांधी के लिए फिर से समस्या खड़ी हो चुकी है, यां यूं कह लें कि समस्या उनका पिछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। पहले राहुल 4 अगस्त को मोदी सर नेम केस से सुप्रिम कोर्ट से राहत मिली और 7 अगस्त को राहुल गांधी की सदस्यता भाल हुई और वो फिर से सदन में दिखाई दिए। एक बार फिर से उनकी संसद सदस्यता बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चलेंज किया गया है। पुरी जानकारी के लिए बनें रहें हमारे साथ। Dainik Haryana News: Rahul Gandhi Restoration of Membership Challenged in the Supreme Court(नई दिल्ली): राहुल गांधी को पहले मोदी सर नेम पर एक पुराने भाषण में टिप्पणी करना पर गुजरात की एक कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। मामला पूरणेश मोदी ने दर्ज करवाया था। राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा गुजरात की एक कोर्ट ने सुनाई थी। इसी के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चलेंज किया। कई महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत पहुंचाते हुए केस को रफा-दफा करते हुए राहुल गांधी को छुटकारा दिलाया। Read Also: Pakistan vs Bangladesh: पाकिस्तान के गेंदबाजों का कहर, बांग्लादेश चारों खाने चित्त राहुल गांधी के वकील की दलीलों के आगे किसी की एक ना चली और 4 अगस्त को राहुल गांधी को राहत मिली तथा 7 अगस्त को राहुल गांधी को संसद में बहाल कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे और उनके फ्लाइंग किस देने के ऊपर बवाल खड़ा हो गया। इस मुश्किल से पिछा छुटा तो राहुल गांधी के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट मे चलेंज करते हुए याचिका दायर की गई है जिसे लखनऊ के वकील अशोक पांडे(Advocate Ashok Pandey) ने दायर किया है। अशोक पांडे का कहना है कि संसद हो यां राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधितव अधिनियम 1951 धारा 8 (3) के तहत अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य रहेगा जब तक कोई हायर कोर्ट उसेके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उसे मुक्त नहीं कर देती। Read Also:  Railway Line : देश के इस राज्य में आज तक क्यों नहीं है एक भी रेलवे लाइन अशोक पांडे का कहना है कि एक बार राहुल गांधी ने मानहानी केस में दोषी सिद्ध होने से 2 साल की सजा के बाद संसद सदस्यता खो दी थी, फिर से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने पर लोकसभा अध्यक्ष सही नहीं हैं। इसलिए लोकसभा अधिसूचि को रद्द कर दिया जाए। इससे जुड़ी ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज चैनल के साथ। लोकसभा चुनाव 2024(Lok Sabha Election 2024)में होने वाले हैं जो बहुत नजदीक आन पहुंचे हैं।