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Rule Changed : हरियाणा में नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर; बदल गए ये जरूरी नियम, अब ऐसे होगा सिलेक्शन

 
Rule Changed : हरियाणा में नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर; बदल गए ये जरूरी नियम, अब ऐसे होगा सिलेक्शन
Haryana News : अगर आप भी हरियाणा के युवा हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकार की और से जानकारी दी जा रही है कि अब हरियाणा में नौकरी के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। Dainik Haryana News,Haryana Latest News In Hindi(चंडीगढ़): किसी भी पद पर नौकरी लेने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं जिन्हें पालन करने के बाद ही हम उस पद तक पहुंच पाते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि कोई भी उम्मीदवार 18 साल से पहले और 42 साल के बाद नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। READ ALSO :HSSC ग्रुप डी में हैं इतने नंबर तो आपका सिलेक्शन पक्का इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सैन्य सेवा के दौरान विकलां हुए सैनिक, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए यह आयु सीमा 47 साल रखी गई है। कच्चे कर्मचारी और दिव्यांगों के लिए यह आयु सीमा 52 साल की गई है। पहले की बात की जाए तो भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 17 साल की गई थी जो अब बढ़ाकर 18 कर दी गई है, इस बात की जानकारी वित्त विभाग के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी पहले ही दे चुके हैं। READ MORE :PM Kisan Yojana : आपके खाते में भी नहीं आए हैं योजना के 2 हजार रूपये, तुरंत कर लें ये काम कुछ विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम आयु 17 साल है। लेकिन अब सभी विभागों के लिए आयु को 18 साल कर दिया गया है। सरकार सेवा में प्रवेश करने के लिए कर्तव्यों की प्रकृति व आवश्यकता योग्यता के कारण किसी भी विभाग विशेष पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 साल से 42 वर्ष तक है। ग्रुप ए,बी,सी और डी के पदों के पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी आयु की गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन सालों तक के ब्रेक को कम की जाएगी। विशेष छूट के बावजूद किसी भी श्रेणी (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) के आवेदन की अधिकतम सीमा 52 साल से ज्यादा नहीं होगी।