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Section 144 : धारा 144 का ऐलान, इन नियमों का करें पालन

 
Section 144 : धारा 144 का ऐलान, इन नियमों का करें पालन
Section 144 In Delhi : दिल्ली में होने वाले जी20 सम्मेलन की वजह से राजधानी में सख्ती कर दी गई है और अगर कोई भी नियमों को तोड़ता नजर आता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोदी जी ने धारा 144 को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। Dainik Haryana News,G-20 Summit News(ब्यूरो): जी20 सम्मेलन को देखते हुए राजधानी में दो दिन पहले ही धारा 144 लागू की जा चुकी है। जानकारी मिल रही है कि 12 सितंबर तक 144 लागू रहेगी। READ ALSO :G-20 Summit : G-20 सम्मेलन के खाने में क्यों नहीं दिखाई देगी ये फेमस डिश, जानें कारण दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने खुद इस धारा को लागू करने का आदेश दिया है इन कार्यों पर रोकदिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कहना है कि दिल्ली में जी20 सम्मेलन के दौरान एनसीटी के अधिकार क्षेत्र क तहत छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि करना दंडनीय होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 188।

इस तिथि को सम्मेलन

दिल्ली में होने वाले जी20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चारों तरफ गमले लगाए गए हैं। करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा गमले लगाए जा चुके हैं। पर्यावरण विभाग की और से जानकारी दी गई है कि हमने जी 20 सम्मेलन से पहले राजधानी में 50 प्रतिशत पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था जो अब 69 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

क्यों लिया गया फैसला?

दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस में कहा, "भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।" वे पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हॉट एयर बैलून, पैरा जंपिंग, छोटे विमान आदि जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करना आमजन को महंगा पड़ सकता है। READ MORE :Australia vs South Africa 1st T20: आस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी का डेबयू, पहले ही मैच में कर बनाया बड़ा रिकार्ड

15 दिन तक रहेगी सख्ती

पुलिस की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, मंगलवार, 29 अगस्त से 12 सितंबर, 2023 तक दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी लोगों को 15 दिनों तक सभी नियमों का पालन करना होगा।