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Solar Pump : किसानों की हुई मौज, 75 प्रतिशत की छूट पर सौलन पंप दे रही हरियाणा सरकार

 
Solar Pump : किसानों की हुई मौज, 75 प्रतिशत की छूट पर सौलन पंप दे रही हरियाणा सरकार
Haryana Government : अगर आप भी हरियाणा के किसान हैं तो ये खबर आपके काम की है। जिन भी किसानों ने एक एचपी और 10 एचपी कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था उन किसानों को सरकार 75 प्रतिशत की छूट पर सौलर पंप दे रही है। बाकि की जानकारी खबर में जानें। Dainik Haryana News :#Govt. Of Haryana (ब्यूरो) :  हरियाणा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की ओर से वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक जिन किसानों ने 1एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए डीआईएससीओएम ( UHBVN DHBVN) में आवेदन किया था उन किसानों को पीएम कुसुम योजना(PM Kusum Yojana) के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिया जाएगा।

पीएम कुसुम योजना(PM Kusum Yojana

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि यह आवेदक अब नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग( Department of New and Renewable Energy) के पोर्टल पीएम कुसुम डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट( pm kusum dot haryana dot gov dot) इन पर सोलर पंप के प्रकार व क्षमता का चयन करें। उन्होंने बताया कि आवेदक की मौजूदा एप्लीकेशन आईडी जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन करने पर प्राप्त हुई थी. READ ALSO : Haryana News : रोजगार से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय मेला होने जा रहा शुरू वह इस पोर्टल पर आपकी यूजर आईडी(User Id) होगी और इसमें आप द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी() से चयन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मूल्य निर्धारण के बाद आवेदक इसी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्धOTP कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। इसकी सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। सोलर पंप के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज READ MORE : PM Yojana : सरकार की जबरदस्त योजना, महिलाओं को मिलेगी फ्री आटा चक्की अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी व फर्द तथा खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाइप लाइन स्थापित हो का प्रमाण या पंप लगने से पहले स्थापित कर लेंगे का प्रमाण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक के परिवार के नाम बिजली पंप व सोलर पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।