Sukanya Samriddhi Yojana : वित्त मंत्रालय(
Finance Ministry) की और से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इस जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम(Small Saving Scheme) होती हैं उनको केवाईसी(KYC) के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई भी आगे आने वाले समय में इस योजना में निवेश करता है तो उसको पहले अपना आधार और पैन कार्ड नामांकन संख्या को जमा कराना होगा।
Dainik Haryana News :#Sukanya Samriddhi Yojana (ब्यूरो) : हर व्यक्ति चाहता है कि उसको एक सुरक्षित भविष्य मिले। हर कोई चाहता है कि उसकी बेटियों को एक सुरक्षित जीवन मिले। बेटियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाओं का संचालन किया है जो देश की बेटियों को आर्थिक मदद देती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है सुकन्या समृद्धि योजना(Sukanya Samriddhi Yojana) जो एक सरकारी योजना है जिसमें आप अपना पैसा जमा कर अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसे जानना निवेशकों के लिए बेहद ही जरूरी है।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकरी :
वित्त मंत्रालय(
Finance Ministry) की और से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इस जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम होती हैं उनको केवाईसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई भी आगे आने वाले समय में इस योजना में निवेश करता है तो उसको पहले अपना आधार और पैन कार्ड नामांकन संख्या को जमा कराना होगा। अगर आप लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा और बिना पैन कार्ड के आन पैसा जमा नहीं कर सकते हैं।
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अगर आप पोस्ट ऑफिस(Post Office) में इस स्कीम के लिए खाता खुलवाते हैं और आपके पास आधार नंबर नहीं तो आपको नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा। छोटी बचत योजना के निवेश से जोड़ने के लिए अकाउंट खोलने की तारीख से 6 महीने के अंदर ही नंबर को देना होगा।
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सबसे पहले आपके पास आधार नंबर(Aadhar Card No.) हो और फिर धार एनरोलमेंट स्लिप भी इसके साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा पैन नंबर, फोटो आदि कागजात को जमा कराना होगा। जानकारी दी जा रही है कि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड(
PAN Card and Aadhaar Card) को आप जमा नहीं कराते हैं तो आपका खाता बैन कर दिया जाएगा।