Dainik Haryana News

Toll Tax Rules Changed : टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, नहीं देना होगा टोल टैक्स!

 
Toll Tax Rules Changed : टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, नहीं देना होगा टोल टैक्स!
Toll Tax : हाल ही की बात की जाए तो अगर हम 10 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तो हमें 75 किलोमीटर की दूरी का टोल टैक्स देना होता है, लेकिन आने वाले समय में नए नियमों के तहत हम जितनी भी दूरी को तय करेंगे उतना ही टैक्स देना होगा। परिवहन मंत्री के ऐलान के बाद आमजन को लोगों राहत देखने को मिली है। Dainik Haryana News : Toll Tax Rules (ब्यूरो) : जब भी हम किसी सड़क और हाईवे पर अपने वाहन को लेकर जाते हैं तो यातायात के नियमों का पालन करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चालान कट सकता है। ऐसे ही हर एक हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स(Toll Tax) बना होता है जिससे गुजरने के लिए हमें टैक्स देना होता है। हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी( Transport Minister Nitin Gadkari) ने ऐलान किया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए खबर में जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।

नियमों में हुआ बदलाव :

READ ALSO : Income Tax Filling : टैक्स भरने वालों को बड़ा झटका; इन लोगों को नहीं मिलेगी कोई छूट, देना होगा 30 प्रतिशत टैक्स परिवहन मंत्री ने हाल ही में टोल टैक्स(Toll Tax) के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। टोल टैक्स ना देने पर अभी तक कोई भी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी के चलते टोल टैक्स(Toll Tax) को वसूलने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। टोल टैक्स(Toll Tax) के प्रबंध में विधेयक लाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। विधेयक लाने के बाद आपके वाहन को किसी भी टोल प्लाजा पर नहीं रोका जाएगा सीधा ही टोल टैक्स(Toll Tax) आपके खाते से ही कटेगा। उनका कहना है कि आगे आने वाले सभी वाहन फिटेट नंबर प्लेट( fitet number plate) के साथ आएंगी। 2026 से पहले ही ग्रीन एक्सपे्रसवे( Green Expressway) को तैयार कर दिया जाएगा। अगर देश में ग्रीन एक्सपे्रसवे( Green Expressway) बनता है तो हमारा देश अमेरिका के बराबर होगा। READ MORE : Bank Update : बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी, बदलने जा रहे ये जरूरी नियम हाल ही की बात की जाए तो अगर हम 10 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तो हमें 75 किलोमीटर की दूरी का टोल टैक्स(Toll Tax) देना होता है, लेकिन आने वाले समय में नए नियमों के तहत हम जितनी भी दूरी को तय करेंगे उतना ही टैक्स देना होगा। परिवहन मंत्री( transport minister) के ऐलान के बाद आमजन को लोगों राहत देखने को मिली है।