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UP Crime News : उत्तर प्रदेश के 5 सगे भाईयों को हाईकोर्ट ने सुनाई 10-10, ये था मामला
 

UP Latest News : आज की ताजा खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक ही घर के पांच सगे भाईयों को हाईकोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। आइए खबर में जानते हैं किस आरोप की मिली इन्हें सजा। 
 
UP Crime News : उत्तर प्रदेश के 5 सगे भाईयों को हाईकोर्ट ने सुनाई 10-10, ये था मामला

Dainik Haryana News,UP Today Crime News(ब्यूरो): आज उत्तर प्रदेश में दो साल पुराने केस की सुनवाई हुई है। इस सुनवाई में 8 आरोपियों को सजा सुनाई है जिसमें पांच सगे भाई और उनकी मां भी शामिल है। 5 भाईयों को 10-10 साल की सजा व तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। आप ही अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) दुर्गा प्रसाद तिवारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी।

जानें क्यों सुनाई सजा?

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न्यायाधीश रवि करण सिंह(Judge Ravi Karan Singh) ने सोमवार को ही अदालत में सुनवाई की है और 8 लोगों को दोषी करार दिया है। जज ने बताया है कि पांच सगे भाईयों मन यादव, विनोद यादव, छोटक यादव, सुनील यादव और अनिल यादव को 10-10 साल और तीन आरोपियों (मां सुंदरी यादव व दो अन्य सोनू यादव व मनीष यादव) को7-7 साल की सजा सुनाई है व 5-5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। 

ये था पुरा मामला?

भोलापुर गांव में 30  नवंबर 2021 को पुरानी लड़ाई को लेकर वीर यादव को लाठी-डंडे व पत्थर मारकर हालत गंभीर कर दी थी। ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के बेटे रविंद्र कुमार यादव की तहरीर पर सभी आठों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आज 8 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और सजा सुना दी गई है। 

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