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Drink Alcohol Rule : कार रोक कर शराब पीने वाले जान लें जरूरी नियम

Car Driving Rule : आपने बहुत जगह देखा होगा लोग कार को रोककर शराब पीने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शराब पीने के लिए भी नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में अगर आप भी अपनी गाड़ी को रोक कर शराब का सेवन करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। आइए खबर में जानते हैं नियमों के बारे में। 
 
Drink Alcohol Rule : कार रोक कर शराब पीने वाले जान लें जरूरी नियम

Dainik Haryana News,Drink Alcohol Rules(ब्यूरो): कार आपकी होती है आप गाड़ी में बैठकर खा-पी सकते हैं, नींद आ रही है तो सो भी सकते हैं। लगभग जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो गाड़ी को रोक कर शराब पीने लगते हैं। शराब पीकर वाहन चलाना यातायात के नियमों के खिलाफ होता है, अगर कोई भी कार को चलाते समय दारू पीते मिल जाता है तो उसका भारी चालान काटा जाता है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग में पकड़े जाएं तब कितना चालान कटता है और कितनी सजा हो सकती है। इसके अलावा भी शराब से जुड़े बहुत से नियम होते हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। 


खड़ी कार में शराब पी सकते हैं या नहीं?

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अगर आपकी कार प्राइवेट प्रॉपटी जैसे घर, गैराज या आपकी संपत्ति की बाउंड्री में खड़ी है तो आप उसमें बैठकर शराब पी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कार पब्लिक प्रॉपर्टी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़क किनारे आदि जगहों पर खड़ी है तो यह अवैध और कानून के खिलाफ माना जाता है। इसके लिए आपको बड़ा जुर्माना लग सकता है। इसलिए खड़ी कार में अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो एक बार जरूर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कार कहां पर खड़ी है। 


शराब पीकर गाड़ी लगाने पर कितना कटता है चालान?

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 185 के तहत शराब पीकर कार चलाने वाला अगर 100 एमएल खून में 30 एमजी से अधिकल कल्कोहल पाया जाता है तो व्यक्ति को दंड दिया जाता है। ऐसी हालत में पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना और 6 महीने की सजा होती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रूपये का जुर्माना और  दो साल की सजा होती है। इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। 


गाड़ी में कितनी शराब लेकर चल सकते हैं?

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बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गाड़ी में शराब लेकर चलते हैं, ऐसे में जिस राज्य में शराब पर रोक है और आप उस राज्य में शराब लेकर जा रहे हैं तो आपको 5 हजार रूपये जुर्माना और पांच साल की सजा हो सकती है।  1 से 2 लीटर तक शराब लेकर जा सकते हैं। इसमें बोतल खुली या बंद होने की कोई कंडीशन नहीं है। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपको शराब पीकर ड्राइविंग नहीं करना है। यदि आप इससे ज्यादा शराब लेकर चलते हैं तब 5000 रुपए तक जुर्माना और सजा का प्रावधान है।