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New Income tax Slab : अब इतनी सैलरी वालों को देना होगा टैक्स, इनकम टैक्स का नया स्लैब जारी! 

Income Tax Slab : अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स का नया स्लैब जारी हुआ है जिसके तहत अब इतनी सैलरी वाले लोगों को भी टैक्स देना होगा। आइए खबर में जानते हैं। 
 
New Income tax Slab : अब इतनी सैलरी वालों को देना होगा टैक्स, इनकम टैक्स का नया स्लैब जारी! 

Dainik Haryana News,New Income Tax 2024(नई दिल्ली): जैसा कि आप जानते हैं 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा और अगले ही दिन नया वित्त वर्ष शुरू होता है। अब जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा, जल्द ही भरने की तारीख को तय कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स विभाग(Income Tax Department) की तरफ से टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई दी जाती है जिसके लिए आपको फॉर्म-16 भरना होता है और आईटीआर यानी इनकम टैक्स को भर देना होता है।

आयकर भरने से पहले आपको यह जान लेना होगा कि टैक्स सेविंग करने के लिए कौन-कौन सी योजना में पैसा निवेश किया है। म्युन्चूअल फंड से लेकर एफडी तक, न‍िवेश के तमाम ऑप्शन उपलब्ध हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रूपये है तो एक लाख रूपये का टैक्स नहीं देना होगा। आइए जानते हैं कैसे।

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टैक्स के लिए करें सही प्लानिंग :

अगर आपक टैक्स किसी कंपनी ने काट लिया है तो आईटीआर फाइल करके अपने कटे हुए पैसे वापस पा सकते हैं। 12 लाख सालाना इनकम वाले लोग सैलरी बेस पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 30 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आते हैं। जो लोग 10 लाख रूपये से सालाना कमाई करते हैं उन्हें 30 प्रतिशत टैक्स देना होता है।


समझें टैक्स का गणित :

1.सभी कंपनियों अपने कर्मचारियों को पार्ट 2 में सैलरी देती है। किसी कंपनी में इसे पार्ट-ए कहा जाता है तो किसी में पार्ट-बी भी कहा जाता है। पार्ट-1 की सैलरी पर टैक्स देना होता है. आमतौर पर 12 लाख की सैलरी पर दो लाख रुपये पार्ट-2 में रखा जाता है. इस तरह आपकी टैक्सेखबल इनकम घटकर 10 लाख रुपये रह गई.इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में वित्त मंत्रायल की तरफ से दिए जाने पाले 50 हजार रूपये की छूट को कम करें। और बाद में हम अपनी इनकम को देखेंगे तो 9.50 लाख रूपये बच जाती है। 


2.आयकर की धारा 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की सेव‍िंग क्लेकम कर सकते हैं. इसमें आप ट्यूशन फी, एलाईसी पीपीएफ म्यूतचुअल फंड ,ईपीएफ या होमलोन का मूलधन आद‍ि क्लेयम कर सकते हैं. अब आपकी टैक्सोबल इनकम घटकर 8 लाख रुपये रह गई.

3.इनकम टैक्स के सेक्शन 24बी के तहत आपको होम लोन पर दो लाख रूपये के ब्याज की छूट मिलती है। अगर आपको यह छूट मिल जाती है तो सालाना इनकम कम होकर 6 लाख रूपये रह जाएगी। 
4.इसके बाद टैक्स इनकम जीरो करने के लिए 80सीसीडी के 1बी के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में 50 हजार रूपये का निवेश करें और साल की इनकम 5.50 लाख रूपये रह जाएगी। 

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5.इनकम टैक्स की धारा 80डी में आपको बच्चे, पत्नी, माता व पिता का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम करा सकते हैं। यहां पर 25 हजार आपके कम हो जाएंगे और इनकम 5.25 लाख रह जाएगी। 
6.अगर माता-पिता बुजुर्ग हैं तो 50 हजार रूपये के लिए क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इनकम 4.75 लाख रह जाएगी।  
ढाई लाख से 4.75 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रत‍िशत टैक्स होता है. इस ह‍िसाब से 2.25 लाख रुपये पर 11250 रुपये का टैक्स बनता है.लेक‍िन व‍ित्त मंत्रालय की तरफ से 12500 रुपये तक के टैक्स पर र‍िबेट दी जाती है. इस ट्रिक से आप अपनी 12 लाख रूपये की इनकम के एक लाख रूपये बचा सकते हैं।