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Viral News : नसीरपुर में DDA की तोड़फोड़ पर कोर्ट ने अधिकारियों को हिरासत में लेने के आदेश किए जारी 

Latest News : डिस्ट्रिक्ट जज अमन प्रताप सिंह ने कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर की धारा 32व 94 के तहत सा उथ ईस्ट को आदेश दिए हैं कि डीडीए के कमिश्नर विकास सिंह को हिरासत मे ले और 9 फरवरी तक पेश किया जाए।  
 
Viral News : नसीरपुर में DDA की तोड़फोड़ पर कोर्ट ने अधिकारियों को हिरासत में लेने के आदेश किए जारी 

Dainik Haryana News,Big Breaking Of Naseerpur(ब्यूरो): द्वारका कोर्ट के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने DDA के अधिकारी को हिरासत में लेने के आदेश जारी किए हैं। डीडीए के इस अधिकारी ने नसीरपुर के एक गांव में तोड़फोड़ करवाने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि नसीरपुर गांव के वादी की 1 हजार वर्ग गज जगह पर तोड़फोड़  कर वादी को बेदखल करने पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी डीडीए की कार्रवाई जारी रहने का आरोप लगाया जिस पर कोर्ट ने फैसला दिया है। 

कोर्ट ने जारी किए आदेश :

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डिस्ट्रिक्ट जज अमन प्रताप सिंह ने कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर की धारा 32व 94 के तहत सा उथ ईस्ट को आदेश दिए हैं कि डीडीए के कमिश्नर विकास सिंह को हिरासत मे ले और 9 फरवरी तक पेश किया जाए।  

वादी ने लगाई ये आरोप:

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वादी का कहना है कि यह जमीन उसे अपने पुरखों से मिली है। एक दिन अचानक से डीडीए का यह कमिश्नर आया और कहने लगा कि इस जमीन पर उसका अधिकार है। जव वादी ने कहा कि वह जमीन उसकी है तो कमिश्नर उसे वहां से बेदखल करने के लिए धमकाने लगा। वहीं डीडीए ने दलील दी कि खसरा नंबर 393 के तहत यह जमीन उसकी है। डीडीए उसकी जमीन को हड़पना चाहता है। ऐसे में कोर्ट ने फैसला वादी के पक्ष में ही दिया है।