High Court Decision On Love Marriage : लव मैरिज करने वाले जरा जानें लें हाई कोर्ट का फैसला
Dainik Haryana News, Decision Of Delhi High Court (New Delhi) : अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट और संविधान के तहत सरंक्षित है। परिवार वाले भी ऐसी शादियों पर आपत्ति जताने का हक नहीं रखते। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी एक दंपत्ति को सुरक्षा प्रदान करते हुए की, जो अपने परिवारवालों की धमकियों से डरे हुए थे।
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परिवार वाले नहीं जता सकते आपत्ति
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने अपने आदेश में कहा कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बाध्य है। हाई कोर्ट दंपत्ति के संवैधानिक अधिकारों की
सुरक्षा की उम्मीद करता है। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने दंपत्ति की याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने कोर्ट से पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की थी।
हाई कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से एक-दूसरे से शादी की है। और दोनों बालिग है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में कोई और यहां तक की परिवार वाले भी इस पर आपत्ति नहीं जता सकते है। दंपत्ति ने की थी शिकायत दंपत्ति का कहना कि उन्होंने माता-पिता की इच्छा की खिलाफ जाकर अप्रैल के महीने में शादी की थी और तब से साथ रह रहे हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों से दोनोें को धमकियां मिलनी शुरू हो गई, खासकर लड़की के परिवार वालों से। कोर्ट ने संबंधित बीट आॅफिसर को समय-समय पर उनपर नजर रखने की जिम्मेदारी सौपी हैं।