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Indian Railway : ट्रेन में सफर के दौरान कितनी बोतले लें जा सकते हैं शराब, इतनी है लिमिट
 

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे ने रेल से संबंधित कई रूल बनाए गए हैं। यात्रियों ने इन नियमों का पालन करना होता हैं। रेलवे में सामान ले जाने के भी अलग नियम हैं ऐसे में सर्च किया जाता हैं कि क्या यात्री रेल में शराब को अपने साथ में ले जा सकते हैं आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में।
 
 
ट्रेन में सफर के दौरान कितनी बोतले लें जा सकते हैं शराब, इतनी है लिमिट

 Dainik Haryana News,Alcohol on the train (New Delhi): आज हम आप को कुछ ऐसे सावालों के बारे में बताएंगे रेल में यात्रा कर रहे लोग अधिक (Indian Railways)साचते हैं कि क्या रेल में शराब ले जा सकते हैं। आइए जानते हैं ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर कुछ नियम भारतीय रेलवे को भारत का सबसे बड़ा परिवहन साधन माना जाता है।


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रेलवे की ओर से एक्ट 1989 के  (sale of liquor)तहत शराब को लेकर कई नियम हैं जिसके बारे में हर यात्री को जाना चाहिए। ट्रेन में शराब को लेकर जाना इस बात पर निर्भर करता हैं आप किस राज्य में यात्राा कर रहे हो। दरअसल कई राज्यों में शराब बंदी हैं और वहां पर शराब ले जाना जुर्म हैं।

किन राज्यों में है शराब बंदी?(In which states is liquor banned?)

भारतीय संविधान(Indian Constitution) में सभी राज्यों को शराब के लिए अपने नियम बनाने की आजादी है। इसलिए हर राज्य में शराब की बिक्री से लेकर उपभोग  तक  के लिय नियम हैं। बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे राज्यों में शराब के सेवन से लेकर उससे जुड़ी सभी तरह की एक्टिविट पर रोक है। इसलिए अगर आप इस राज्य में जाते हैं तो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध होता हैं। नियमों का उलगन करने पर जेल और जुर्माना और जेल भी हो सकती हैं।

कितनी मात्रा में शराब की अनुमति (How much alcohol is allowed?)

ट्रेन में एक व्यक्ति 2 लीटर से(Alcohol while traveling) ज्यादा शराब लेकर नहीं जा सकता है। इसके अलावा ले जाई जा रही बोतल पूरी तरह से कवर पैक और सीलबंद होनी चाहिए। हालांकि, ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति तभी  हैं जब आप उस राज्य जा रहे हों जहां शराब का प्रतिबंध नहीं हैं।


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रेलवे अधिनियम 1989 के तहत क्या है सजा? (What is the punishment under Railway Act 1989?)

रेलवे अधिनियम 1989 के तहत कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन के किसी भी स्थान पर खुलेआम शराब नहीं पी सकता है। और न ही शराब की बोतल लेकर जा सकता है। ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम के तहत दंड देने का प्रावधान है। इसके तहत 6 महीने की सजा और 500 रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।