GST के नियमों में बड़े बदलाव, इस तारीख से लागू होंगे नए नियम
Dainik Haryana News,GST Rule Change(चंडीगढ़): केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में बदलाव किया है। सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि नियमों में एक मार्च 2024 से बदलाव हो जाएगा। 5 करोड़ रूपये से ज्यादा का बिजनेस करने वाले लोग 1 मार्च से सभी बिजनेस के लेनदेन के लिए ई-चालान दिए बिना ई-वे बिल जारी नहीं कर सकते हैं। जीएसटी के नियमों(GST New Rule 2024) के तहत 50 हजार रूपये से ज्यादा के सामान को एक राज्ये से दूसरे राज्य तक लेकर जाने के लिए बिजनेसमैन को ई-वे बिल की जरूत होती है जिसके लिए नया नियम 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा।
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने कहा है कि यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा. नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ऐसे में ये ई-वे बिल पहले की तरह ही जारी होते रहेंगे. टैक्स पेमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों को बदला है.
जानें क्यों हुए नियमों में बदलाव?
NIO ने पाया है कि ई चालान के लिए कुछ पात्र करदाता बी2बी(B to B) और बी2ई(B to E) के लेनदेन के लिए ई-वे बिल ई-चालान से जोड़ बिना दे ही दे रहे हैं। ऐसे में उनके आंकड़े कुछ सही मापदंड़ों से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए एनआईसी की तरफ से सभी करदाताओं को कहा गया है कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए 1 मार्च से नए नियमों को लागू किया जाएगा, और इसके बाद ई-चालान को बिना ई-वे बिल(e-way bill) को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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एक महीने में हुआ 1.64 लाख करोड़ का GST कलेक्शन :
दिसंबर महीने में जीएसटी की कुल वसूली 1.64 लाख करोड़ रूपये की रही है। ऐसे में साल के आधार पर देखा जाए तो 10 प्रतिशत जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी संग्रह हुआ है ।