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New Traffic Rules in Delhi :दिल्ली में नए टैफिक नियम लागू, 15 साल पुराने वाहनों को नहीं किया जाएगा जब्त

Traffic Rule In Delhi : दिल्ली में वाहनों को लेकर नियम बनाए गए थे कि 15 साल पुराना अगर आपका वाहन है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से नए नियमों को लागू कर दिया गया है। आइए खबर में जानते हैं नए नियमों के बारे में। 
 
New Traffic Rules in Delhi :दिल्ली में नए टैफिक नियम लागू, 15 साल पुराने वाहनों को नहीं किया जाएगा जब्त

Dainik Haryana News,Delhi Ke Traffic Rules(चंडीगढ़): अगर आपका वाहन भी 15 साल पुरानी है तो ये खबर आपके काम की है। दिल्ली के टैफिके नियमों में बदलाव किया गया है जो आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। नए नियमों के तहत बताया जा रहा है कि अब 15 साल पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि उपायुक्त स्तर का अधिकारी चालक की तरफ से उपलब्ध कराये गये दस्तावेज को लेकर आश्वस्त हो।

परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए निर्धारित समय सीमा को पूर कर चुके वहनों को छोड़ने के लिए दिल्ली सरकार की नीति का हिस्सा है। नीति इस महीने अधिसूचित होने की संभावना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ऐसे वाहनों के मामले से निपटने के लिए कहा था, जब मालिक यह कहने को तैयार हो कि इनका उपयोगा दिल्ली में नहीं किया जाएगा।

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास पहुंची फाइल(Transport Minister Kailash Gehlot) :

एक अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि नीति में कुछ सुधार किए जाएंगे, जिसके लिए फइल को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास भेज दिया गय है। उनका कहना है कि विभाग ने जो वाहन जब्त किए हैं उनको छोड़ने के लिए शेल्क देना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने 2018 में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी थी। अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा तो उसके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। 

इतना लगेगा शुल्क :

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जानकारी मिल रही है कि दोपहिया वाहनों को छोड़ने के लिए 5 हजार रूपये, 4 पहिया वाहनों को छोड़ने के लिए 10 हजार रूपये का शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर वही वाहन दोबारा से विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया तो उसे तुरंत ही कबाड़ के लिए भेज दिया जाएगा।