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Old Pension Scheme : इस राज्य ने किया पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान, कर्मचारी हुए खुश
 

OPS : जैसा कि आप जानते हैं कें्रदीय कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। 5 राज्य पहले ही पुरानी पेंशन को बहाल कर चुके हैं और अब एक और राज्य ने पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है और कर्मचारी काफी खुश हैं। आइए खबर में जानते हैं। 
 
Old Pension Scheme : इस राज्य ने किया पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान, कर्मचारी हुए खुश

Dainik Haryana News,Old Pension Update(नई दिल्ली): काफी लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी पर हैं या परिवार में कोई है तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि एक और राज्य ने पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है।

कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को मंजूरी मिली है और बताया गया है कि जिसने नवंबर 2005 के बाद नौकरी को शुरू किया था उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का मौका दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला कर लिया है. सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली पर मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, 

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पुरानी पेंशन के लिए हड़ताल पर थे कर्मचारी :

पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कर्मचारी लगातार हड़ताल पर थे और बहुत बार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए की गई हड़ताल के बाद सीएम कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि कर्मचारियों के प्रस्ताव को मंजूरी  दे दी गई है और जो कर्मचारी साल 2005 के बाद नौकरी पर लगे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। 

जानें क्या है पुरानी पेंशन?

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को सरकार की तरफ से 1952 में शुरू किया गया था. योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन के आधे के बराबर पेंशन दी जाती है. पेंशन राशि पर सरकार की तरफ से बढ़ाया जाने वाला महंगाई राहत भत्ता भी लागू होता है. पुरानी पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को भी पेंशन मिलने का प्रावधान है.ओपीएस को कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय की गारंटी देती है.

26 हजार कर्मचारियों को होगा लाभ :

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महाराष्ट्र सरकारी(Maharashtra Government) कर्मचारी यूनियन के सेक्रेटरी विश्वास काटकर का कहना है कि कैबिनेट में फैसले से उन 26 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनका चयन साल 2005 नवंबर के बाद हुआ है। कैबिनेट का कहना है कि 26 हजार कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम के बीच चयन करने और अगले दो महीने में संबंधित कागजात अपने विभागों में जमा कराने के लिए कहा गया है।

क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?

नेशनल पेंशन स्कीम योजना(National Pension Scheme) एक जनवरी 2004 से लागू किया गया था। नेशनल पेंशन स्कीम निश्चित योगदान वाली पेंशन स्कीम है जो कर्मचारियों को सेवा प्रदान करती है। रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारी को उनकी तरफ से किये गए निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है. हालांकि, इसको पुरानी पेंशन योजना(Old Pension Scheme) के मुकाबले कम फायदेमंद माना जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कर्मचारियों को रिटायारमेंट के बाद नियमित आमदनी की गारंटी नहीं देता है पहले ही 5 राज्य पुरानी पेंशन को बहाल कर चुके हैं।