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OLD Pension : इस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की दी मंजूरी!

Old Pension Update : 10 फरवरी यानी आज के दिन राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल करने को मंजूरी देकर कर्मचारियों में खुशी लहर  दौड़ा रही है। 
 
OLD Pension : इस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की दी मंजूरी!

Dainik Haryana News,Jharkhand Government Meeting On OPS(नई दिल्ली): पुरानी पेंशन पहले ही राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड व छत्तीसगढ़ सरकार ने बहाल कर दी है। सरकार पुरानी पेंशन योजना का नई पेंशन पेंशन योजना में देने का विचार कर रही है। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना की तरह लोकप्रिय बनाया जाएगा।

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जिसके रिटर्न की गारंटी होगी और अतिरिक्त कमाई पर विचार किया जा रहा है। सरकार का योगदान भी बढ़ाकर 14 फीसदी करने की योजना है. नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम को लेकर एक नई व्यवस्था शुरू की जाएगी. यह प्रणाली ऐसी होगी जिसे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपना सकेंगी।


झारखंड कैबिनेट में लिए गए ये फैसले :

.      झारखंड निर्यात नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। 

•    झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गयी.
•    झारखंड सहकारी लेखा परीक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा की शर्तें) संवर्ग नियमावली, 2014 (24/10/2014 से प्रभावी) प्रथम संशोधित नियमावली 2021 के अध्याय-3 सीधी भर्ती नियमावली-9 (A) के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक में संशोधन योग्यता स्वीकृत की गई.
•    प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली 2021 में संशोधित झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रभावी 24/10/2014) को मंजूरी दी गयी.
•    झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्ते (संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी दी गयी.
•   संविदा के आधार पर नियुक्त एवं नियोजित कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमन्य किये जाने की मंजूरी दी गयी.

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•    पुरानी पेंशन योजना(Old Pension Scheme) का चयन कर पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई।
•    वित्त विभज्ञग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं नियोजित कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी गई है। 
•    झारखंड वित्तीय नियमों के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत नामांकन के आधार पर सी-डैक, कोलकाता द्वारा संचालित झारखंड सीईआरटी परियोजना(Jharkhand CERT Project) 88.14 करोड़ परियोजना को संशोधित किया गया और 70.77 करोड़ रूपये को मंजूरी मिली है। 
•    मुख्यमंत्री स्थापना, ट्रेजरी, उप ट्रेजरी, कॉर्पोरेट वित्त विभाग, भविष्य निधि  निदेशालय और वित्त के तहत बचत निदेशालय आदि के लिए 10 लाख रूपये को मंजूरी मिली है।