Haryana Sarkar : हरियाणा सरकार इन बच्चों को हर महीने दे रही 1850, अभी कर दें आवेदन
Dainik Haryana News,Haryana Sarkar Yoajan(चंडीगढ़): हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एंव सहकारिता विभाग(Department of Social Justice and Cooperation) द्वारा बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 21 साल के बच्चों को योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चों को दिया जाता है और हर महीने 1850 रूपये हर महीने दिए जाते हैं। झज्जर जिले में इस योजना के तहत 9,183 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है।
इन बच्चों को दिया जाता है योजना का लाभ?
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इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाता है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है या किसी वजह से जेल हो गई है। बच्चे के माता-पिता की साल की आय दो लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिनके माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।
योजना में लाभ लेने के लिए इन कागजात को करें जमा :
1.बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
2.बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
3.आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज
4.परिवार पहचान पत्र
अगर आप आवेदन करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त कागजात नहीं हैं तो कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 साल से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए, आवेदक को अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र(CSC Center) पर आवेदन करना होगा। योजना बेसहारा बच्चों के लिए एक जरूरी योजना है, यह योजना उन्हें आर्थिक यहायता प्रदान करके अनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है।