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Haryana Pension Yojana : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी पेंशन
 

Pension Yojana : मनोहर लाल सरकार बेसहारा लोगों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लेकर आती रहती है जहां से उन्हें आर्थिक लाभ मिलता है। ऐसी ही एक योजना के तहत बुजुर्गों, अविवाहित, विधवा, विधुरों आदि को पेंशन दी जाती है। लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि इन लोगों के अलावा कुछ और लोग होंगे जिन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा। आइए खबर में जानते हैं। 
 
Haryana Pension Yojana : हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी पेंशन

Dainik Haryana News,Bona Pension Yojana(नई दिल्ली): सरकार आमजन को आर्थिक सहायता देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार पहले ही बहुत से वर्गों को हर महीने पेंशन दे रही है अब एक और योजना को शुरू किया है जिसके तहत हर महीने 2750 रूपये दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, जिस योजना की हम बात कर रहे हैं वह बौना पेंशन योजना। जिन लोगों की ऊंचाई कम है अब उन लोगों को भी हर महीने पेशन दी जाएगी।


योजना के लाभ के लिए ये होगी पात्रता?

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हरियाणा सरकार(Haryana Sarkar) इस योजना के तहत पेंशन लेने के लिए 3 फीट 8 इंच या उससे कम होनी चाहिए, ये लंबाई पुरूषों के लिए है और महिलाओं के लिए 3 फीट 3 इंच होनी चाहिए या इससे कम भी हो सकती है। इसके अलावा बौने लोग 70 प्रतिशत तक विकलांग भी होने चाहिए। इसके अलावा आपकी आयु 18 साल होनी जरूरी है। 


ऐसे करें आवेदन?

योजना के तहत आपको ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र पा जाकर आवेदन करना होगा या आप योजना की अधिकारिक वेबसाइट  Socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको योजना की हर एक डिटेल दी जाएगी जिसे देखकर आवेदन किया जा सकता है।


कब हुई योजना लागू?

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आपकी जानकारी के लिए बता दें, बौना भत्ता योजना को साल 2006 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे को सरकार लगातार बढ़ाती रही है, पहले योजना के तहत मिलने वाला लाभ 300 रूपये था, 2015 में इस योजना के तहत मिलने वाले हर महीने के पैसे 1200 रूपये हुए फिर 2016 में 1400 रूपये, नवंबर 2016 में मिलने वाले पैसे बढ़कर 1600 रूपये हो गए और 2020 में इसे बढ़ाकर क्रमश: 2,250 रुपये और 2021 में 2,500 रुपये कर दिया गया। अप्रैल 2023 में इसे फिर से बढ़ाकर 2,750 रुपये कर दिया गया।

योजना में आवेदन के लिए इन कागजात की होगी जरूत :

अगर आप बौने हैं और भत्ता लेना चाहते हें तो सबसे पहले हरियाणा के निवासी हों, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, फोटो, सिविल सर्जन से बौनेपन का प्रमाण पत्र आदि कागजात को जमा कराना होगा।