Punjab News: नाबालिक के साथ सहमति से रहने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Dainik Haryana News: Haryana-Punjab High Court(New Delhi): एक प्रेमी को शांति से अपनी प्रेमिका के साथ रहते हुए सुरक्षा मांगना भारी पड़ गया। जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ रहते हुए हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगने गया वहां उनका यह दांव उल्टा पड़ता नजर आया।
हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस स्कूल दोनों प्रीमियर प्रेमिका को अगली पेशी पर पेश करने को कहा बरसात में लड़के को चेतावनी देते हुए कहा कि लड़का इसके लिए अंजाम बुगतने को को तैयार रहे।
संगरूर निवासी लवप्रीत सिंह और उसकी प्रेमिका पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बोले कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रीमियम प्रेमिका दोनों ने बताया कि उनके इस रिश्ते से उनके परिवार वाले खुश नहीं है। उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाए।
दोनों ने बताया कि वह 10 दिसंबर 2023 से सहमति से एक साथ रह रहे हैं। जब हाई कोर्ट द्वारा इस मामले की जांच की गई तो पाया गया की लड़की अभी नाबालिक है। लड़की का जन्म 26 मार्च 2007 को हुआ है जिस हिसाब से लड़की 16 साल और 9 महीने की हुई है।
हाई कोर्ट ने लड़के को फटकार लगाते हुए, पुलिस को दोनों प्रेमी जोड़े को अगली पेशी पर पेश करने का आदेश दिया। साथ में कोर्ट ने लड़के को नाबालिक लड़की के साथ सहमति संबंध बनाकर रहने पर परिणाम भुगतने को तैयार रहने के लिए कहा। कोर्ट का कहना है कि अगली पैसे पर इस याचिका की वैधता को लेकर फैसला किया जाएगा।